Reet Answer Key को हाईकोर्ट में चुनौती, पुनः परिणाम संशोधन की मांग

 जयपुर: थर्ड ग्रेड शिक्षक पात्रता, रीट परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 26 सितंबर को किया था। बोर्ड ने आनन-फानन में सिर्फ 36 दिन में 2नवम्बर को परिणाम जारी कर दिया है। इस रिट परीक्षा का आयोजन विवादों में रहा और इसका परिणाम भी विवादों में उलझता नजर आ रहा है। ऐसे में जहां सरकार इस भर्ती को कराने में जल्दी बाजी कर रही थी। लेकिन इस भर्ती में देरी हो सकती है। 

विवादित प्रश्नों को लेकर रीट परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती:-

रीट परीक्षा में कुछ ऐसे विवादित प्रश्न आए थे। जिस पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। बोर्ड की पुस्तक और राजस्थान संस्था के की पुस्तक में उत्तर सही लेकिन बोर्ड ने माना गलत, जैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने रीट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की और अभ्यर्थियों ने अपने पेपर से मिलान किया। तो कुछ प्रश्नों को लेकर विवाद खड़ा हो गया हैं।
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बोर्ड के द्वारा आपत्ति मांगने पर अभ्यर्थियों ने प्रत्येक प्रश्न पर ₹300 की राशि का भुगतान करके आपत्ति दर्ज कराई। जिसके कुछ दिनों बाद बोर्ड ने परिणाम और अधिकृत उत्तर कुंजी जारी कर दी। लेकिन समस्या का कोई निस्तारण नहीं हुआ है।

अब बेरोजगार छात्रों ने कोर्ट का रुख अपनाया है। रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने व अन्य ने राजस्थान हाई कोर्ट में दायर की याचिका, अधिवक्ता रामप्रताप सैनी कर रहे हैं मामले की पैरवी, याचिका में विवादित प्रश्नों में सुधार करके, पुन: संशोधन रिट परिणाम की मांग, विवादित प्रश्नों पर बोनस देने की मांग। संभवत इसी सप्ताह में एकल खंडपीठ कर सकती है मामले की सुनवाई।

रीट से संबंधित हाई कोर्ट अलग-अलग मामले में पहले से ही प्रक्रिया अधीन कई मामले। जिनका अभी निस्तारण नहीं हुआ है।


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